क्या है प्रसूति सहायता योजना राजस्थान 2024
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना 2024 के अंतर्गत हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर 21,000 रुपये तथा पुत्र जन्म होने पर 20000 रुपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता एवं शर्तों के आधार पर दी जाएगी। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद लाभ प्राप्त न होने की दिशा में 1000 रुपये अतिरिक्त सहायता देय होगी। प्रसूति सहायता योजना आवेदन पत्र भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ है। लोग इस वेबसाइट से Prasuti Sahayata Yojana Application Form PDF Download कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया यहाँ दिखाई गयी है।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पात्रता एवं शर्ते
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व लाभार्थी का पंजीयन आवश्यक है।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ दिया जाएगा।
- प्रसव के समय लाभार्थी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- रजिस्ट्रेशन से पहले 2 संतान होने की स्थिति में सहायता नहीं दी जाएगी।
- प्रसूति सहायता राशि अधिकतम दो प्रसव तक दी जाएगी।
- रजिस्ट्रेशन से पूर्व एक सन्तान होने पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता दी जाएगी।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Form PDF
- सबसे पहले आवेदक को Department of Labour की आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर आपको "Downloads" टैब पर जाकर "Formats of Schemes" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- श्रमिक सीधे लिंक - https://labour.rajasthan.gov.in/Documents/FormatsofSchemes.pdf पर क्लिक करके भी प्रसूति सहायता योजना के लिए सरल आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस PDF फाइल में आप Prasuti Sahayata Yojana Application Form देख सकते है जो कुछ इस तरह दिखाई देगा:-
- साथ ही तीसरे पेज पर आप हिताधिकारी की घोषणा (प्रपत्र-6) भी देख सकते हैं।
- प्रसूति सहायता योजना फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात इसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा। श्रमिकों को फॉर्म को भरकर समबन्धित अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- निर्माण श्रमिक प्रसूति सहायता योजना आवेदन पत्र के साथ साथ घोषणा पत्र अथवा जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करके ही जमा कराने पर आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। आधे अधूरे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- केवल नोडल अधिकारी के सत्यापन और स्वीकृति के बाद ही लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र (अस्पताल डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड),
- हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण पत्र,
- लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की कॉपी,
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की कॉपी
- लाभार्थी के पंजीयन पत्र की कॉपी
- बैंक खाता बुक की कॉपी
- जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा
Helpline No
- हेल्पलाइन नम्बर: 1800-1800-999
- ई-मेल (E-mail id):bocw.raj@gmail.com
- श्रमायुक्त:lab–comm–rj@nic.in
- फैक्स (fax):+91- 141- 2450782
Check Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana Notification PDF through the link - https://labour.rajasthan.gov.in/Schemes.aspx
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