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UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana 2024 Apply Online, Status Check, Eligibility, Documents | यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना Form, Status

Check UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana Eligibility, Amount, Documents: मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रकियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं पंजीकृत महिला कर्मकारों एवं पंजीकृत पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है।

इसके साथ ही बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच सृजित करने तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकारात्मक परिणाम देना योजना का उददेश्य है। इस आर्टिकल में हम आपको उ.प्र मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक अभिलेख, देय हितलाभ अथवा अन्य जानकारी प्रदान करेंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना श्रमिक पंजीयन (Apply) 

  • श्रमिक पंजीयन का आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx अवश्य विजिट करना चाहिए।
  • आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • आधार नंबर दर्ज करें।
    • वृत्त चुनें।
    • जिला चुनें।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण अनुरोध सबमिट करें.

UP मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना Online Application Form 

  • मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx?type=2 जाना चाहिए
  • आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • वृत्त चुनें।
    • योजना का नाम चुनें।
    • पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें।
    • पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • "आवेदन पत्र खोलें" पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • आवेदक/कर्मचारी का विवरण।
    • बच्चे का विवरण।
    • बैंक के खाते का विवरण।
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • आवेदन अनुरोध सबमिट करें।

UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana Offline Registration

  • आवेदक को नीचे दिए गए कार्यालयों का दौरा करना होगा:-
    • निकटतम श्रम कार्यालय।
    • संबंधित तहसील के तहसीलदार ।
    • संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरा भरें।
  • निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें।

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना पात्रता (Eligibility Criteria) 

  • निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
  • मातृत्व एवं शिशु योजना का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित।
  • मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय।
  • बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय। निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय।

UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana के लिए आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीयन
  • राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
  • आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र
  • वैधानिक गोदनामा
  • परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति

उत्तर प्रदेश मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना Status Check

  • सबसे पहले श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://upbocw.in/ पर जाएं।
  • होम पेज पर आपको योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक कर "योजना के आवेदन की स्थिति" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर योजना आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
  • इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।

उ.प्र मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजनान्तर्गत देय हितलाभ

  • मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय।
  • महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा।
  • महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन।
  • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा।
  • परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा। जन्म से दिव्याॅंग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं।
UP Matritva Shishu Evam Balika Madad Yojana Guidelines PDF - https://upbocw.in/pdf/adhisuchna/CombineBalikaMatratvaShishuYojna_21_12_2023.pdf

Official Website link - https://www.upbocw.in/StaticPages/schemes.aspx

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