यूपी महात्मा गाँधी पेंशन योजना श्रमिक पंजीयन (Apply)
- श्रमिक पंजीयन का आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx अवश्य विजिट करना चाहिए।
- आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
- आधार नंबर दर्ज करें।
- वृत्त चुनें।
- जिला चुनें।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण अनुरोध सबमिट करें.
UP महात्मा गाँधी पेंशन योजना Online Application Form
- महात्मा गाँधी पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx?type=2 जाना चाहिए
- आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
- वृत्त चुनें।
- योजना का नाम चुनें।
- पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- "आवेदन पत्र खोलें" पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
- आवेदक/कर्मचारी का विवरण।
- बच्चे का विवरण।
- बैंक के खाते का विवरण।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- आवेदन अनुरोध सबमिट करें।
UP Mahatma Gandhi Pension Yojana Offline Registration
- आवेदक को नीचे दिए गए कार्यालयों का दौरा करना होगा:-
- निकटतम श्रम कार्यालय।
- संबंधित तहसील के तहसीलदार ।
- संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरा भरें।
- निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें।
यूपी महात्मा गाँधी पेंशन योजना पात्रता (Eligibility Criteria)
- उ0प्र0 में स्थायी रूप से निवास कर रहे 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
- पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो।
- लाभार्थी को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेन्शन योजना (राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा म्च्थ्व् को छोड़कर) का लाभ प्राप्त न हो रहा हो।
UP Mahatma Gandhi Pension Yojana के लिए आवश्यक अभिलेख
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अद्यतन अंशदान जमा किये जाने का साक्ष्य।
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक व निवास प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति।
- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेन्शन प्राप्त न किये जाने के सन्दर्भ में शपथ-पत्र
- प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जीवित प्रमाण पत्र देय होगा।
- पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारीजनों को 01 माह के अन्दर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा।
उत्तर प्रदेश महात्मा गाँधी पेंशन योजना Status Check
- सबसे पहले श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://upbocw.in/ पर जाएं।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक कर "योजना के आवेदन की स्थिति" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने महात्मा गाँधी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर योजना आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
- इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।
उ.प्र महात्मा गाँधी पेंशन योजनान्तर्गत देय हितलाभ
- प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रतिमाह की दर से 1,000/- की धनराशि देय है।
- लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेन्शन की धनराशि उसकी पत्नी/ पति, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।
- पेन्शन राशि में प्रत्येक 02 वर्ष बाद रू0-50 की वृद्धि, जो अधिकतम रू0-1250 तक होगी।
- प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
UP Mahatma Gandhi Pension Yojana Guidelines PDF - https://upbocw.in/pdf/adhisuchna/pension%20yojna.pdf
Official Website link - https://www.upbocw.in/StaticPages/schemes.aspx
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