About Jharkhand Rajya Vidhwa Punar Vivah Protsahan Yojana 2024
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किशोरी एवं महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं के आत्मबल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छे रितियों को बढ़ावा देने तथा विधवा पुनर्विवाह से विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने का उद्देश्य सन्निहित है।इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर रु 2,00,000/- मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
झारखण्ड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता (Eligibility)
- लाभार्थी झारखण्ड राज्य के निवासी हो,
- लाभार्थी की आयु विवाह योग्य हो (आयु गणना विवाह की तिथि आधारित होगी),
- सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी के पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत्त नहीं होना अथवा इन नियोजनकर्ता से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा पत्र समर्पित किया जायेगा।
- लाभार्थी के दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो,
- पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो,
- पुनर्विवाह के UIDAI-आधार उपलब्ध हो,
- पुनर्विवाह की तिथि से 01 वर्ष के अन्दर आवेदन समर्पित किया गया हो,
Jharkhand State Widow Remarriage Promotion Scheme Apply Process
आवेदक संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी:-- झारखण्ड राज्य के निवासी संबंधी वैध प्रमाण पत्र यथा-निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि।
- आयु प्रमाण संबंधी वैध प्रमाण पत्र (जिसमें दिवस, माह एवं वर्ष का स्पष्ट अंकन हो)
- पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह-निबंधन प्रमाण-पत्र।
- दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा-पत्र (मूल प्रति में)।
- आधार कार्ड।
- दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- लाभार्थी का बचत बैंक खाता (लाभार्थी के नाम से एकल खाता) की प्रति।
- कंडिका-1 (c) एवं (g) के आलोक में स्व-घोषणा पत्र (मूल प्रति में)।
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