RTE Rajasthan Admission 2023-24 Apply Online
Interested applicants who wish to apply online for RTE 25 seats will have to fill RTE Rajasthan Admission 2023-24 application / registration form at rajsp.nic.in (process given below). Students will be able to fill the Rajasthan RTE admission within the stipulated time frame (schedule to release soon). Till then, check the important aspects regarding RTE admissions in Rajasthan like school list, eligibility, list of documents etc.
Right to Education एक तरह की सरकारी योजना है, जो बच्चों को फ्री में पढ़ाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। राजस्थान की राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के तहत छात्रों को आरटीई राजस्थान ऑनलाइन प्रवेश 2023-2024 की प्रक्रिया के लिए जल्द आमंत्रित करेगी। इस अधिनियम में राजस्थान के कई शहरो में स्थित प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्ची को प्रवेश पाने के लिए 25 %आरक्षण का कोटा है। RTE Rajasthan Admission Online Registration / Application Form 2023 की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी जाएगी।
RTE admission 2023-24 guidelines, time frame, apply online process is available at official website of Directorate of Elementary Education in Rajasthan.
Rajasthan RTE Admission 2023 Online Registration / Application Form
Steps to fill Rajasthan RTE Online Admission Form 2023 -24 are given here:-
- First of all, go to Rajasthan Private School Portal (PSP 2 official website) at https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/PrivateSchoolPortal.aspx
- Once you reach homepage of PSP portal, click "आर.टी.ई" tab or https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/Home.aspx
- Then go to "Quick Links" section and click "छात्र ऑनलाइन आवेदन" link or https://rajpsp.nic.in/PSP2/Auth/RTE/StudentApplyOnline.aspx link.
- Then page to apply online for Rajasthan RTE admission 2023-24 will open.
- New users will have to make registration first to proceed to filling Rajasthan RTE online admission form. For this, applicants can click "ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करे" link.
- Then check eligibility first as shown in image to proceed to fill RTE Rajasthan Admission online registration form.
- After checking eligibility, the RTE Rajasthan Admission 2023-24 online application form will open.
- Fill the Rajasthan RTE admission online registration / form, review the details entered and click "Submit" button to complete apply online process.
Important Information Regarding RTE School Admission Rajasthan
- अभिभावक विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन मे अपने परिक्षेत्र के अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते है।
- जाति, निवास स्थान, बीपीएल सूची, विकलांगता के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- विद्यालय/विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य विवरण के साथ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं ग्राम, एडमिशन कक्षा का चयन कर डाटा सुरक्षित करें, तत्पश्चात विद्यालय/विद्यालयों का चयन कर डाटा सेव करें तथा एडमिशन फॉर्म को 'फाइनल लॉक' बटन पर क्लिक कर लॉक करें।
Eligibility Criteria for Rajasthan RTE Online Admission
1) दुर्बल वर्ग - ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
2) असुविधाग्रस्त समूह -
- अनुसूचित जाति के बालक।
- अनुसूचित जन जाति के बालक।
- अनाथ बालक।
- एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक।
- युद्ध विधवा के बालक।
- निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों।
- पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है।
- ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।
3) बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।
List of Documents Required for RTE School Admissions in Rajasthan
1) दुर्बल वर्ग
- अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
- बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
2) असुविधाग्रस्त समूह
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
- एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
- युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
- बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
- बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।
शिक्षा का अधिकार-आरटीई अधिनियम,2009 का मुख्य उद्देश्य 14 साल से कम आयु के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। वे छात्र जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है,केंद्र सरकार छात्रों के लिए कक्षा 8वी तक अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 25% सीटें आरक्षित करती है।
List of Schools for RTE Admission 2023-24 Rajasthan
उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्कूल की सूची ऑनलाइन भी देख सकते है। स्कूल की डिटेल देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक क्लिक कर सकते है - https://rte.raj.nic.in/Home/SearchSchoolDetails.aspx इस लिंक पर क्लिक करने के बाद School List Page for RTE Rajasthan Admission 2020 21 खुल जायेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है।
यहां पर उम्मीदवारो को जिला, ग्राम, वार्ड, ब्लॉक चुन कर "खोजे" बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद स्कूलों की सूची उसके सामने आ जाएगी।RTE Rajasthan 2023-24 Time Frame (Schedule)
As we have told you earlier that RTE Admission 2023-24 time frame has not been finalized. As soon as schedule gets finalised, we will update it here.आर.टी.ई. राजस्थान एडमिशन उद्देश्य
नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर दुर्बलवर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। जिसके संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
RTE School Admission Selection Process (Centralized Lottery)
इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं। पात्र आवेदनों की सूचि RTE PSP Portal पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है। इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है। इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है।
केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है। विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है।
ज्यादा जानकारी के लिए https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/PrivateSchoolPortal.aspx आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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