मध्यप्रदेश सरकार के पथ विक्रेताओं को अपने व्यापार को आगे के लिए ऋण देने की पहल की है। अब 10 हजार तक के ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना शुरू कर दी है। इस योजना में बैंको से ब्याज के बिना 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी ग्रामीण सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहां तक कि लाभार्थियों बैंको से किसी भी प्रकार की संपाश्विक जमानत राशि देने की जरूरत नहीं है। गांव के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस ऋण योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गयी है।
इस आर्टिकल से पथ विक्रेता जान सकेंगे की एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है। साथ ही कौन से पथ विक्रेता इस एक वर्ष के बिना ब्याज के लोन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर भर सकते हैं। यहाँ तक की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य जानकारी भी उपलब्ध है।
इस आर्टिकल से पथ विक्रेता जान सकेंगे की एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2023 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है। साथ ही कौन से पथ विक्रेता इस एक वर्ष के बिना ब्याज के लोन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर भर सकते हैं। यहाँ तक की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य जानकारी भी उपलब्ध है।
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल - म. प्र मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 8 जुलाई 2020 को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण)" और "ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (kamgarsetu.mp.gov.in )" लॉन्च किया। सम्मेलन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव और अन्य उपस्थित थे। आइये अब ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखते हैं।एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 2023
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण ) के लिए आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। MP Mukhyamantri Gramin Street Vendor Loan Scheme Online Registration / Application Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-- सबसे पहले आधिकारिक ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ पर जाएं।
- इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीकरण करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
- नई विंडो में मोबाइल नंबर सत्यापित करे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद, एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करे। "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / एप्लीकेशन फॉर्म खोले।
- सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते है।
- अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
- आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
- आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
- परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
- आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
- घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। साथ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।
एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड
प्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेता) होना चाहिए।
- किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते है।
- आवेदक की आयु 18 से 55 साल की होनी चाहिए।
- किसी भी योग्यता के आवेदक इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
- आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए।
ग्रामीण पथ विक्रेता कौन कौन से व्यवसाएँ करने वाले होंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गयी है।
म.प्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना के विषय में
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित राज्य आजीविका फोरम द्वारा वर्ष 2007 से विभिन्न प्रकार की केंद्र एवं राज्य पोषित आजीविका योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनमें दीनदयाल अंत्योदय योजना- ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रारम्भिक ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्य हैं।स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर ग्रामीण जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा ग्रामीण क्षत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
एमपी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा।
ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय स्थापना हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षिण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से उद्यमिता विकास (ईडीपी) प्रशिक्षिण कराया जाना है। प्रशिक्षिण उपरान्त व्यवसाय स्थापना हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लाभार्थी सूची - कौन कर सकते हैं आवेदन
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता लोन योजना लाभार्थी सूची इस प्रकार है:-- हेयर ड्रेसर
- ठेला खीचने वाला
- साइकिल रिक्शा चालक
- कुम्हार
- साइकिल / मोटरसाइकिल यांत्रिकी (मोटर मैकेनिक)
- बढ़ई का काम (कारपेंटर)
- ग्रामीण शिल्पकार
- बुनकर
- धोबी
- दर्जी
मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री
जो भी पथ विक्रेता इस ग्रामीण पथ विक्रेता लोन योजना के तहत लोन पाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा:-
- आधार नंबर
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- समग्र नंबर
- बैंक खाता क्रमांक
- बैक का आईएफएससी कोड
ये सभी अभिलेख/ सामग्री की जानकारी ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल पर म.प्र मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी।
मध्य प्रदेश सरकार इस जानकारी के सत्यापित होने पर ही बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीकरण / आवेदन करते समय इस जानकारी लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना में भ्रष्टाचार ना हो और जिन पथ विक्रेता को इस ऋण की आवश्यकता है, उन्हें सीधा ऋण मिल जाए।
ग्रामीण पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर ऋण मिलने में कितना समय लगेगा
इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के अंदर 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)" के आधार पर निपटाया जाएगा।
योजना पंचायत, विकास विभाग द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (ग्रामीण) के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवदेन जमा किया जा सकता है। ग्राम पंचायतो और जनपद पंचायतो के कार्यालय में आवदेन जमा करने की भी सुविधा होगी।
किसी भी गारंटी, फीस और सिक्योरिटी डिपोसिट देने की आवश्यकता नहीं है
मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, बैंक गारंटी और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सभी पंजीकृत पथ विक्रेता आवेदकों को लोन देने के लिए बैंक को गारंटी म.प्र राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
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