New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2024, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल पंजीकरण - स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना आवेदन पत्र | MP Shehri Kamgar Setu Portal Registration

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल (http://103.94.204.46:8080/) के बारे में बताएंगे। यह पोर्टल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना) के लिए 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। यह पोर्टल मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण लेने के लिए पंजीकरण / आवेदन करने में सहायक होगा। अब म.प्र के शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को बिना ब्याज के 10,000 रूपये का बैंक लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए इस एमपी शहरी असंगठित कामगार सेतु पोर्टल से जुडी संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे कि MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना, पात्रता और लाभार्थी सूची, सर्वे रिपोर्ट यहाँ Shehri Kamgar Setu Portal पर देखें।

मध्यप्रदेश सरकार के पथ विक्रेताओं को अपने व्यापार को आगे के लिए ऋण देने की पहल की है। अब 10 हजार तक के ऋण के लिए साहूकारों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना शुरू कर दी है। इस योजना में बैंको से ब्याज के बिना 10,000 रूपये की कार्यशील पूंजी शहरी सड़क विक्रेताओं को उनके कार्यों और व्यवसाय के लिए दिया जा रहा है। ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यहां तक कि लाभार्थियों बैंको से किसी भी प्रकार की संपाश्विक जमानत राशि देने की जरूरत नहीं है। शहर के इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस ऋण योजना की पूरी जानकारी इस पोस्ट में नीचे दी गयी है। 

इस आर्टिकल से पथ विक्रेता जान सकेंगे की एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2024 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र कैसे भरना है। साथ ही कौन से पथ विक्रेता इस एक वर्ष के बिना ब्याज के लोन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म शहरी कामगार सेतु पोर्टल पर भर सकते हैं। यहाँ तक की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची व अन्य जानकारी भी उपलब्ध है।        

मध्यप्रदेश शहरी कामगार सेतु पोर्टल - म. प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 जुलाई 2020 को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "एमपी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी)" और "शहरी कामगार सेतु पोर्टल" लॉन्च किया। सम्मेलन में शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के उद्घाटन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत और शहरी विकास मंत्री और अन्य उपस्थित थे। आइये अब शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया देखते हैं।   

एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 2024

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। कामगार सेतु पोर्टल पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। MP Mukhyamantri Urban Street Vendor Loan Scheme Online Registration / Application Form भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:-
  • सबसे पहले आधिकारिक शहरी कामगार सेतु पोर्टल https://urbankaamgar.mp.gov.in/ पर जाएं।
  • इच्छुक आवेदक स्ट्रीट वेंडर पोर्टल पर "पंजीकरण करे" विकल्प से पंजीयन प्रारंभ करें।
  • नई विंडो में मोबाइल नंबर सत्यापित करे। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर जिला नगरीय निकाय पथ विक्रता चुनें।
  • ओटीपी दर्ज करने के बाद, एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। 
  • मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता ऋण योजना पंजीकरण फॉर्म में सभी विवरण दर्ज करे। "सबमिट करें" बटन पर क्लिक करके एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / एप्लीकेशन फॉर्म खोले।
  • सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज कर सकते है। 
  • अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें। 
  • आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थि‍ति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्याापन करा सकते हैं।
  • आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
  • परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्‍यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
  • आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
  • घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
  • आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। सा‍थ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
  • आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित नगरीय निकाय द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
  • सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर "अपडेट करे" विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन करें।
पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यरम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।

एमपी मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के लिए पात्रता मानदंड

प्रत्येक आवेदक को एमपी मुख्य मंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के लिए पात्र बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
  • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक स्ट्रीट वेंडर (पथ विक्रेता) होना चाहिए।
  • किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते है।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 साल की होनी चाहिए।
  • किसी भी योग्यता के आवेदक इस योजना के पात्र हो सकते हैं।
  • आवेदक को शहरी क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए।
इस एमपी शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेता कौन कौन से व्यवसाएँ करने वाले होंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गयी है।

म.प्र मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के विषय में 

दीनदयाल अन्त्योदेय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" के स्थान पर 12वी पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संशोधित नवीन योजना "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" अक्टूबर 2013 से लागू की गई थी।

स्ट्रीट वेंडर (व्यवसायी) शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामग्री एवं सेवाएँ उचित मूल्य पर शहरी जन को उनके घर तक उपलब्ध कराई जाती है। इन्हे रेहड़ी वाला, साईकिल वाला, ठेले वाला आदि कई प्रकार के नामो से जाना जाता है। इनके द्वारा सामग्री में आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी , ब्रेड-बिस्किट, मुर्गी-अंडे, कपड़ा, छोटे बर्तन, जुते-चपल, झाड़ू आदि विक्रय किये है | इन व्यवसायी द्वारा शहरी क्षेत्र में नाई का कार्य, औजारों का सुधार, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। 

एमपी मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का उद्देश्य 

भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य शहरी आजीविका मिशन" का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी बेघरों को आश्रय तथा पथ विक्रेताओं के लिए हाकर्स कार्नर/वेंडर मार्केट विकसित किये जाते है। इसके साथ ही उन्हें विभिन्न विभागों की सामाजिक सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्धर कराई जायेगी। योजना का लाभ केवल शहरी क्षेत्र के पुराने उद्यमों एवं प्रवासीय श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थाापित करने हेतु देय होगा। 

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर लोन योजना लाभार्थी सूची - कौन कर सकते हैं आवेदन  

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता लोन योजना लाभार्थी सूची इस प्रकार है:- 
  • हेयर ड्रेसर 
  • ठेला खीचने वाला 
  • साइकिल रिक्शा चालक 
  • कुम्हार
  • साइकिल / मोटरसाइकिल यांत्रिकी (मोटर मैकेनिक) 
  • बढ़ई का काम (कारपेंटर) 
  • शिल्पकार 
  • बुनकर 
  • धोबी  
  • दर्जी 
इन सभी के साथ साथ कर्मकार मंडल से जुड़ा हुए कार्य करने वाले कामगार भी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।    

मध्य प्रदेश शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख/सामग्री

जो भी पथ विक्रेता इस शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना के तहत लोन पाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन करने से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना होगा:-
  1. आधार नंबर
  2. आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  3. समग्र नंबर
  4. बैंक खाता क्रमांक
  5. बैक का आईएफएससी कोड
ये सभी अभिलेख/ सामग्री की जानकारी शहरी असंगठित कामगार सेतु पोर्टल पर म.प्र मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होगी। 

मध्य प्रदेश सरकार इस जानकारी के सत्यापित होने पर ही बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी पथ विक्रेता कल्याण योजना पंजीकरण / आवेदन करते समय इस जानकारी लेने का मुख्य उद्देश्य है कि इस योजना में भ्रष्टाचार ना हो और जिन पथ विक्रेता को इस ऋण की आवश्यकता है, उन्हें सीधा ऋण मिल जाए।           

शहरी पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर ऋण मिलने में कितना समय लगेगा   

इस मुख्यमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना (शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना) के अंदर 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सूचित किया है कि आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। मामलों को "पहले आओ-पहले पाओ (FCFS)" के आधार पर निपटाया जाएगा। 

योजना नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाएगी और कलेक्टर जिलों में इस मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना (शहरी) के नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, एमपी कियोस्क के माध्यम से भी आवदेन जमा किया जा सकता है जो बिलकुल निशुल्क होगा।  

किसी भी गारंटी, फीस और सिक्योरिटी डिपोसिट देने की आवश्यकता नहीं है 

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार के शुल्क, बैंक गारंटी और जमानत राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सीएम ने अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि आवेदकों से किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सभी पंजीकृत शहरी पथ विक्रेता आवेदकों को लोन देने के लिए बैंक को गारंटी म.प्र राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

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