New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

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विधवा पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश 2024 आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड ऑनलाइन | HP Widow Pension Scheme Application Form PDF Download Online

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको  हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना (HP Widow Pension Scheme) के बारे में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश निवास स्थान की विधवा या निराश्रित महिलाएँ अब पीडीएफ फॉर्मेट में ऑनलाइन HP Vidhwa Pension Yojana आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकती है। 

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विधवाओं की दशा को सुधारने और उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध करवाने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है। यह HP Vidhwa Pension Yojana उन महिलाओं के लिए चलाई गई है, जो या तो विधवा हैं या निराश्रित है। भरे हुए हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करके सत्यापन करने के बाद पेंशन सीधी आनी चालू हो जाएगी। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार अब 750 रूपये मासिक पेंशन के रूप में देगी।    
    
इस विधवा पेंशन योजना 2024 के तहत उन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है या अपने पति द्वारा त्याग दी गयी हैं और उनके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही उन्हें किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। विधवा पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को हिमाचल प्रदेश की सामाजिक न्याय पोर्टल पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो की लिस्ट को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए।

हिमाचल प्रदेश  में विधवा पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। विधवा  पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और विधवा पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आइये अब आपको हिमाचल प्रदेश विधवा स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।  
 

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024 आवेदन / पंजीकरण पत्र पीडीएफ डाउनलोड

यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पेंशन स्कीम है जिसके विधवा और निराश्रित महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह दिए जायेंगे। जिन महिलाओं की छोटी सी उम्र में उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वह विधवा महिलाएं अपने घर का गुजरा कैसे करे, कैसे अपने बच्चों का पालन-पोषण करे। इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। हिमाचल प्रदेश विधवा / परित्यक्ता पेंशन योजना (Allowance Rate) 750 रूपये  प्रति महीना है। आइये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र पीडीएफ डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया और पात्रता है। 
 

हिमाचल प्रदेश विधवा पेशन योजना 2024 एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म

सभी उम्मीदवार जो मासिक पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम आवेदन फॉर्म भर सकते है। हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2024 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते है:-
  • https://www.india.gov.in/application-form-apply-social-security-pension-scheme-himachal-pradesh  
  • पेज पर मौजूद "Application Form to apply for Social Security Pension Scheme in Himachal Pradesh" लिंक पर क्लिक करे जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिंक पेज खुल जाएगा:-
  • इस लिंक पर क्लिक करने से हिमाचल विधवा पेंशन स्कीम एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीएफ खुल जाएगा जैसा यहाँ पर दिखाया गया है।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्णरूप से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • अंत में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
विधवा पेंशन आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस विधवा  पेंशन योजना में  महिलाओं को 750 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी।
                            

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन के लिए पात्रता मानदंड  

यदि कोई भी विधवा महिला इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहती है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-   
  • आवेदक महिला के पति की मृत्यु हो चुकी (विधवा) हो या पति द्वारा छोड़ी जा चुकी (परित्यक्ता) हो। 
  • वह विधवा महिला हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी हो। 
  • उस विधवा महिला की सालाना पारिवारिक आय 35000 रुपये से कम हो और उसके पास आय का कोई दूसरा साधन न हो। 
  • आवेदक विधवा महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 
  • विधवा महिला के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
  • विधवा महिला के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदक के पास परिवार रजिस्टर की कॉपी होनी चाहिए। 
  • आवेदक विधवा महिला के पास ग्राम पंचायत की सिफारिश होनी चाहिए। 
बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई भी विधवा महिला किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रही  है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त  करने के लिए पात्र नहीं होंगी ।

हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

हिमाचल प्रदेश  विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 
1) आयु प्रमाणपत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए आवेदन करने वाली विधवा महिला 18 वर्ष की हो गई है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
  • जन्म प्रमाणपत्र 
  • 5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए।
  • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस 
  • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट 
  • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड 
  • 2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड 
  • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो। 
नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है, तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए,ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके। 
2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाली विधवा / परित्यक्ता महिला हिमाचल प्रदेश की निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
  • राशन कार्ड  
  • वोटर कार्ड
  • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • बिजली / पानी का बिल 
  • घर या जमीन के कागज़
  • LIC पालिसी की कॉपी
  • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
  • हिमाचल प्रदेश की  स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
3) आधार कार्ड 
4) 
बैंक पासबुक - आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी।
5) परिवार रजिस्टर की कॉपी
6) ग्राम पंचायत की सिफारिश का पत्र 
7) पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
8) आय प्रमाण पत्र  
आवेदन करने के बाद विधवा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।

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