MP Vridha Pension Yojana 2024 Online Registration Form - Check Eligibility, Application Status for Old Age Pension Scheme | मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना पंजीकरण पत्र / पात्रता / आवेदन की स्तिथि / जरूरी दस्तावेज़

MP Vridha Pension Yojana online application / registration form 2024 at socialsecurity.mp.gov.in. Check eligibility criteria to apply, list of documents required and track application status for Old Age Pension Scheme. मध्य प्रदेश वृद्वा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र, पात्रता, आवेदन की स्तिथि, जरुरी दस्तावेज़ों की सूची देखें मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर। 

मध्य प्रदेश सरकार ने सभी वृद्धजनों के लिए 3 वृद्धा पेंशन योजनाएं चलाई हुई है। पहली है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरी है समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना और तीसरी है समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की एमपी की इन तीन वृद्वा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करना है, पात्रता और बुढ़ापा पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी।

मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजनाएं 2024 - सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन योजनाएं की जानकारी यहां पर दी गयी है:-


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

15 अगस्त 1995

पात्रता के मापदंड

60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस


समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 1981

पात्रता के मापदंड

निराश्रित हो।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • निराश्रित का प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस


समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड

विभाग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

अधिक जानकारी - http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx


क्या है एमपी वृद्धा पेंशन योजना (What is MP Vridha Pension Yojana) 2024 

मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में दी जाने वाली राशि का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, जिससे बुजुर्ग लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस सरकारी योजना के तहत सभी बूढ़े लोगों को 600 रूपये महिना वित्तीय सहायता बुढ़ापा पेंशन (Financial Assistance) के रूप में प्रदान करेगी।

60 साल की उम्र के बाद जीवन में बुजुर्ग लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी वजह से एमपी राज्य में बूढ़े नागरिकों के लिए 3 पेंशन योजनाएं चली हुई हैं। MP वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension) के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।


मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (MP Old Age Pension Scheme Apply Online Form)

मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme MP) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-

STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं

STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको "सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" विकल्प पर क्लिक करना होगा।

STEP 3: अगले पेज पर "पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें:-

STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी 'जिला' 'स्थानीय निकाय' और 'समग्र सदस्य आईडी' भरनी होगी और नीचे दिये गए "पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें" बटन पर क्लिक करना है।

STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद "MP Vridha Pension Yojana Online Application Form" खुल जाएगा।

STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर MP Old Age Pension Scheme Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

Direct Link - http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx


एमपी वृद्धा पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Vridha Pension Yojana)

STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं

STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको "सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" विकल्प पर क्लिक करना होगा।

STEP 3: अगले पेज पर "योजनाओं हेतु पात्रता जानें" लिंक पर क्लिक करें.

STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।

STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद "MP Old Age Pension Scheme Eligibility Check Page" खुल जाएगा।

STEP 6: इस पेज पर वृद्धा पेंशन योजना चुनें और फिर "पात्रता देखें" लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी.

सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस वृद्धा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।

Direct Link - http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx


एमपी वृद्धा पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि (Track Application Status of MP Old Age Pension Scheme)

मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना आवेदन की स्तिथि जानने का सीधा लिंक है:- http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx

एमपी वृद्धा पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-

इस पेज पर समग्र ID डालकर "Show details" पर क्लिक करें जिससे आपकी वृद्धा पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा

Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) - http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx


पेंशनर की पासबुक देखें (MP Vridhavastha Pensioners Passbook)

Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) - http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx


वृद्धा पेंशन योजना मध्य प्रदेश - जरूरी दस्तावेज़ (MP Vriddhavastha Pension List of Documents)

सभी आवेदक Old age pension scheme ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची देख ले:-

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड
  • बैंक खाता होना चाहिए
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जन्म / आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी

एमपी वृद्धा पेंशन (Vridha Pension) हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) और शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।

इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए समग्र पोर्टल एमपी पर जा सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार 0755- 2556916 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

Read More About MP Old Age Pension Schemes at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

1 Comments

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  1. Great Info Bhai Bahoot Achha Explain Kiya Apne Thanks For Sharing Greatfull Information Thank You So Much Sir

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