New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2024, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

Uttarakhand Old Age Pension Scheme 2024 Application Form, Status, Amount | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र, पेंशन राशि, आवेदन की स्तिथि

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना (Uttarakhand Old Age Pension Scheme) 2024 के बारे में बताएंगे। उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना शुरू की है। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगो को 1500 रूपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। उत्तराखण्ड निवास स्थान के बूढ़े लोग अब वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भर सकते है। साथ ही बृद्धा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन /एप्लीकेशन फॉर्म को उत्तराखण्ड की समाज कल्याण विभाग पोर्टल ssp.uk.gov.in या socialwelfare.uk.gov.in पर ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस ओल्ड ऐज पेंशन योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और फॉर्म कैसे और कहां भरना है जानिए।
 
उत्तराखण्ड में बुढ़ापा पेंशन दो प्रकार से मिलती है:- पहला है इंदिरा गाँधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम (IGNOAPS) जिसके अंतर्गत 60 से अधिक आयु वाले लोगों को 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के रूप में मिलते हैं। दूसरी है उत्तराखंड वृद्धा (बुढ़ापा) पेंशन योजना जो राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। जो भी व्यक्ति पहली IGNOAPS के अंतर्गत नहीं आते और उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उन्हें उत्तराखण्ड की राज्य सरकार योजना के अंतर्गत 1,500 रुपये प्रति माह देती है।

इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form) भर सकते है और उत्तराखण्ड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लोग पेंशन की वर्तमान स्तिथि और बुढ़ापा पेंशन राशि भी देख सकते है। आइये अब आपको उत्तराखंड ओल्ड ऐज सम्मान अलाउंस स्कीम (Uttarakhand Old Age Samman Allowance Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

Old Age Pension Scheme in Uttarakhand Budget 2024-25

27 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने उत्तराखंड बजट 2024-25 पेश किया जिसमे उन्होंने बताया की "वृद्धजनों, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की सम्मिलित संख्या लगभग 8 लाख से अधिक है। हमारी सरकार द्वारा इनको मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन हेतु लगभग रू० एक हजार सात सौ तिरासी करोड़ अट्ठाइस लाख (रू0 1783.28 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।"

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन

यह योजना उत्तराखंड सरकार की एक वृद्धा पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिको को 1,500 रुपये बुढ़ापा सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना भत्ता दर (Allowance Rate) 1500 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए क्या करना है।

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म 

सभी उम्मीदवार जो बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आवेदन पत्र भर सकते है। उत्तराखण्ड बुढ़ापा पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है:-
  • सबसे पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाएं। 

  • इस होमपेज पर "आवेदन पत्र" सेक्शन के अंदर लिखे हुए "विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र" लिंक या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें जिससे कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा:-
  • इस पेज पर "वृद्धावस्था पेंशन" लिंक पर क्लिक करने पर उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा:-
  • इस उत्तराखंड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सभी जानकारियों को भरना होगा।
सभी आवेदनकर्ताओं को उत्तराखण्ड बृद्धा पेंशन योजना के भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित अधिकारी को जमा करवाना होगा।
    

उत्तराखंड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के बारे में

सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण पोषण हेतु उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है। इस वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तो के अर्न्तगत पेंशन प्रदान करने की योजना है।   

उत्तराखंड बुढ़ापा पेंशन पाने हेतु नियम

सबसे पहले उत्तराखंड वृद्धा पेंशन पाने के लिए लोगों को निमिन्लिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा:- 
• लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
• लाभार्थी बी0पी0एल0 या ए.पी.एल परिवार का हो। अगर लाभार्थी BPL परिवार का है तो उसकी मसिक आय रु 4000/- (साल में 48000 रूपये) तक हो।
• अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
• गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
• 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
इन सभी पात्रताओं को पूरा करने वाले ही लोग वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर कर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।    

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 

उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनर को रू0 1500 प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 60 वर्ष से 79 आयु तक के बी0पी0एल0 लाभार्थियों को केन्द्र सरकार द्वारा रू 200 प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा रू 1300 मासिक पेंशन (कुल रू 1500 पेंशन) दी जाती है। इसी प्रकार 80 वर्ष से अधिक आयु क बी0पी0एल0 लाभार्थियों को कुल 1500 रूपये (केन्द्र सरकार द्वारा रू 500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा रू 1000 प्रतिमाह) पेंशन दी जाती है।  
  

उत्तराखंड ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

उत्तराखंड बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 
1) आयु प्रमाण पत्र (कोई एक) : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम 60 साल से ऊपर उम्र का है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
  • जन्म प्रमाणपत्र 
  • 5वीं  कक्षा, 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा के स्कूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो प्राथमिक विद्यालय के प्रमुख शिक्षक, मध्यम /उच्च स्कूल के हेड मास्टर द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ ही स्कूल रिकॉर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी जिस आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है और यह कॉपी हेड मास्टर / हेड शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए।
  • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ लाइसेंस 
  • 16 जून 2016 से पहले जारी किया हुआ पासपोर्ट 
  • 2005 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड 
  • 2005 से पहले जारी किया गया वोटर कार्ड 
  • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जो 2005 से पहले की तस्वीर दिखाता हो। 
  • बड़े बच्चे का प्रमाण पत्र - यदि 40 साल से अधिक है। 
नोट:- यदि उपरोक्त में कोई भी दस्तावेज आवदेक के पास उपलब्ध नहीं है,तो इस अवस्था में आवेदक को DSWO (District Social Welfare Officer) कार्यालय जाना चाहिए और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखना चाहिए, ताकि जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के नागरिक अस्पताल में गठित दो डॉक्टरों की एक टीम को मामला सौंप सके।
 2) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से उत्तराखंड का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
  • राशन कार्ड  
  • वोटर कार्ड
  • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • बिजली / पानी का बिल 
  • घर या जमीन के कागज़
  • LIC पालिसी की कॉपी
  • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
  • झारखण्ड  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
3) आधार कार्ड 
4) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी 

फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, अटल सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद बुढ़ापा पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।

वृद्धा पेंशन राशि जानें - समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड    

उत्तराखंड पेंशन राशि जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ssp.uk.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "पेंशन राशि जानें" लिंक या सीधा इस लिंक - https://ssp.uk.gov.in/Pension_Amount_Details.aspx को खोलें। 
इस वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाने हैं। पहले ये वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1200 रूपये थी, पुरानी जानकारी के लिए इस लिंक https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/94-old-age-pension पर क्लिक करें।

उत्तराखंड बुढ़ापा पेंशन की वर्तमान स्तिथि / पूर्ण विवरण

उत्तराखंड वृद्धा पेंशन स्टेटस जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल http://www.ssp.uk.gov.in/ पर जाएं। 
  • बुढ़ापा पेंशन वर्तमान स्टेटस देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन की वर्तमान स्तिथि" लिंक पर क्लिक करें।
  • वृद्धावस्था पेंशन का संपूर्ण विवरण देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन का पूर्ण विवरण" लिंक को खोलें।
  • सभी जानकारी डालने के बाद पेंशनर अपनी पेंशन की वर्तमान स्तिथि और पेंशन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुल जाएगा।

वृद्धावस्था (बुढ़ापा) पेंशन योजना in Uttarakhand Budget 2023-24

वित्त मंत्री ने 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड बजट 2023-24 पेश किया जिसमे उन्होंने कहा की "अध्यक्ष जी, महिला व बाल कल्याण सहित समग्र कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। समावेशी विकास की हमारी यह प्रतिबद्धता वृद्धावस्था पेंशन में किये गये नये प्रावधान में भी परिलक्षित होती है। अब ऐसे वृद्धजन जिनके पुत्र एवं पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, लेकिन गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं अथवा जिनकी मासिक आय रू. 4000 से कम हो, उनको भी पेंशन की धनराशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है". 

साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि "वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान में पेंशन पा रहे एवं नवीन पात्र सभी वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं आदि को पेंशन दिये जाने हेतु समग्र रूप से कुल रु. एक हजार छः सौ छियासी करोड़ सात लाख (रू. 1686.07 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 5 लाख 70 हजार वृद्धजनों, 2 लाख 15 हजार निराश्रित विधवाओं, 97 हजार दिव्यांगों. 29 हजार किसानों एवं 6 हजार 500 परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन देकर लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है".

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