New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2024, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

Rajasthan Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana (MCDBY) 2024 Apply Process, Eligibility, Payment, Details

मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2024 के बारे में बतांएगे। इस मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी दुर्घटना की स्तिथि में प्रदेश सरकार 10 लाख तक की एक्सीडेंटल बीमा पालिसी (नयी बजट घोषणा के अनुसार) के अंतर्गत सहायता करेगी। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएंगे की योजना के लिए लाभार्थी कौन होंगे, पात्रता क्या होगी, दावा कैसे करना है, तो इसलिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करें 

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर जाएं। 
  • होमपेज पर "आयुष्मान के तहत आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें। अगले पेज पर निर्देश पढ़ें तथा "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।  
  • कृपया अपना जनाधार नंबर अंकित करें और "खोजें" बटन पर क्लिक करें।  
  • इसके बाद मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आवेदन पत्र भरें और ऑनलाइन सबमिट कर दें।  

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आवेदन सम्बंधित महत्त्वपूर्ण बातें 

  • यदि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है - इस परिस्थिति में आवेदन करने से पूर्व आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएँ|
  • कृपया आवेदन करने से पहले अपना बैंक विवरण जाँच लें अन्यथा राशि गलत बैंक खाते में जा सकती है|
  • कृपया आवेदन करने से पहले जनाधार में मृत व्यक्तियों का विवरण जाँच लें अन्यथा समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं|
  • मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र बन गया है फिर भी आवेदन ना कर पाने की स्थिति में-
    • यदि मृतक की आधार संख्या, जनाधार में अपडेट है तो डाटा अपडेट होने में 2-3 दिन का समय लगता है, आप 2-3 दिन बाद दावे के लिए आवेदन कर सकते है|
    • यदि मृतक की आधार संख्या, जनाधार में अपडेट नहीं है तो इस स्थिति में आप अपने निकटतम ई-मित्र पर जाकर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, जनाधार में अपडेट करवाइए| यदि मृतक ग्रामीण क्षेत्र का है तो विकास अधिकारी से अप्रूवल के बाद डाटा उपडेट होगा| यदि मृतक शहरी क्षेत्र का है तो उपखण्ड अधिकारी से अप्रूवल होने के बाद डाटा अपडेट होगा|
    • यदि मृतक की आधार संख्या, जनाधार में अपडेट नहीं है तो इस स्थिति में आप अपने निकटतम ई-मित्र पर जाकर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जनाधार में अपडेट करवाइए | इस प्रक्रिया में 15-20 दिवस का समय लगता हैं | अतः नाम दिखाई नहीं देने की स्थिति में 15-20 दिवस का इंतज़ार करें तथा दुबारा नाम नहीं जोड़ें |

MCDBY योजना के अंतर्गत लाभ लेने की सरल प्रक्रिया 

  • दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण भरें। 
  • दुर्घटना का विवरण भरें। 
  • सम्बंधित दस्तावेज़ जमा करें एवं जनाधार से प्राप्त बैंक खाता विवरण जाँचे। 
  • 30 दिवस के भीतर दावे का निस्तारण किया जाएगा।  

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन की स्तिथि देखें 

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट mcdbysipf.rajasthan.gov.in पर जाएं। 
  • होमपेज पर "आयुष्मान के तहत आवेदन की स्तिथि जानें" बटन पर क्लिक करें। 
  • इस लिंक पर क्लिक करने से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किये गए आवेदन की स्तिथि देखने का पेज खुल जाएगा:- 
  • कृपया अपना आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा जनाधार नंबर अंकित करें और "खोजें" बटन पर क्लिक करें।  
होमपेज पर लोग समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) के तहत आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन की स्तिथि भी जान सकते हैं। 
  

क्या है राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 2024 

राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं-मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह "मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY)" प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा। 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी 

  • मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के पात्र सदस्य। 
  • आरजीएच्एस (RGHS) के तहत पंजीकृत परिवार। 
  • ऐसे विधुतकर्मी जो कि 1 जनवरी 2004 के पूर्व के हो। 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता (लाभ कब देय होंगे)

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य/ सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जायेगा । योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए । मृत्यु/ क्षति का सीधा सम्बन्ध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के तहत भुगतान देय होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु /क्षति पर देय होंगे :-
  • सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
  • जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होंगे

योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जो योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे में अंकित है तथा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती है। मृत्यु / क्षति का सीधा संबंध ( Proximity Cause) दुर्घटना से होना चाहिए। आशय यह है कि योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। निम्न स्थितियों में लाभ देय नहीं होंगे:-
  • विभिन्न बीमारियों जैसे: कैंसर, टीबी, हृदयाघात ( हार्ट अटैक) अथवा पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियाँ।
  • हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या अथवा आत्महत्या का प्रयास।
  • किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स/ ऐल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति। 
  • चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति। 
  • नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति। 
  • युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति। 
  • गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति। 
  • बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति। 
  • एविएशन में एंगेज होने / बैलूनिंग / मॉउंटिंग/ डिस मॉउंटिंग / के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु/ क्षति। 
  • विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे। 
  • जहरीले जंतु के कारण मृत्यु अथवा क्षति। 
  • पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामलों में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान रुपये 5 लाख से अधिक नहीं होगा। 
  • यदि पॉलिसी वर्ष में किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किये गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा। 

Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana Amount 

दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार
पॉलिसी के तहत देय भुगतान
परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर
5 लाख रुपये देय
दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर
10 लाख रुपये देय
दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर )
3 लाख रुपये देय
दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर)
1.5 लाख रुपये देय

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत दावा करने की प्रक्रिया  

  • परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पॉलिसी में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  • दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।
  • विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी। 
  • दावा प्रपत्र पोर्टल पर सबमिट करने पर जनाधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। मुखिया की मृत्यु की स्थिति में दावेदार द्वारा ऑनलाइन दावा प्रपत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर ओ टी पी भिजवाया जायेगा। दावेदार द्वारा ओ. टी .पी. को सबमिट करने तथा पोर्टल द्वारा स्वीकृत कर लिए जाने पर ही दावा पोर्टल पर रजिस्टर किया जायेगा।
  • पोर्टल पर दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे का परीक्षण किया जायेगा तथा पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाए जाने पर दावा स्वीकृत / अस्वीकृत किया जायेगा। अन्य दस्तावेज़ वांछित होने पर बीमाकर्ता द्वारा दावेदार से ऑनलाइन ही दस्तावेज़ों की मांग की जाएगी।
  • सभी वांछित दस्तावेज़ प्राप्त होने / अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस में दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा।
  • बीमाकर्ता द्वारा दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।
  • दावा स्वीकृत योग्य होने पर बीमाकर्ता कंपनी द्वारा जनाधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। 
  • मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
  • परिवार (जनाधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।
  • पारिवारिक विवाद की स्थिति अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान देय होगा।

Documents Required for Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana    

श्रेणी
दुर्घटना का प्रकार
मृत्यु
क्षति
1) सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना
2) बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण
3) मकान के ढहने के कारण
1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
2 इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
(iii) पंचनामा
(iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी
1) चिकित्सालय की रिपोर्ट
2) एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
3) डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
4) मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1) बिजली के झटके के कारण
2) रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
1) मृत्यु प्रमाण-पत्र
2) इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
(i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
3) एफ आई आर
4) इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
1) चिकित्सालय की रिपोर्ट
2) डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
3) मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1) डूबने के कारण
2) जलने की स्थिति में
1) मृत्यु प्रमाण-पत्र
2) एफ आई आर
3) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4) एफ आर
1) चिकित्सालय की रिपोर्ट
2) एफ आई आर / रोजनामचा
3) एफ आर
4) डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
5) मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
उपरोक्त के अतिरिक्त बीमाकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज़ों की मांग की जा सकेगी या अन्वेषण भी कराया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बिन्दु

  • योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा। 
  • यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा। 
  • इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो। 

MCDBY योजना के अन्तर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया

  • परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  • दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
  • दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा। 

अपील सुनवाई की व्यवस्था

दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकेगीं। 

हेल्पलाइन नंबर: 9289328386, 9929030479, कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक। 
 
शिकायत दर्ज करने के लिए क्लिक करें - https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/#/grievance/apply-new  

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