मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2023 के बारे में बताएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana के तहत आवेदन पत्र मांगे हैं। सभी गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाले दिव्यांगजन अब राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर भर सकते हैं।
इस विकलांग स्कूटी योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को नि:शुल्क स्कूटी वितरित की जाती है। यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप Viklang Scooty Yojana registration कर सकते हैं।
Divyang Scooty Yojana in Rajasthan Budget 2023-24
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने 10 फ़रवरी 2023 को राजस्थान बजट 2023-24 पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा की "आगामी वर्ष भी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5 हजार स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही में, अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता आवश्यक कृत्रिम अंग व उपकरण यथा ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, स्टिक के लिए देय 10 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किये जाने की घोषणा करता हूँ। इससे 50 हजार दिव्यांग लाभांवित होंगे। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।"
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022-2023 प्रस्तावना
विशेष योग्यजनों को अध्ययन एवं रोजगार हेतु गतिशीलता वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी (Scooty) योजना 2022-23 प्रस्तावना इस प्रकार है:-
- राजस्थान सरकार बजट 2022-23 की घोषणा सं. 57 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिये दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2 हजार स्कूटी की संख्या को आगामी वर्ष में बढ़ाते हुये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अन्तर्गत 5 हजार किये जाने की घोषणा करता हूँ।"
- उक्त बजट घोषणा हेतु चलने-फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा है, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क Scooty with Retrofitment पैट्रोल अथवा इलैक्ट्रिक आवेदक की आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जाने हेतु योजना।
विकलांग स्कूटी योजना रजिस्ट्रेशन की आखरी तारीख
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के 50% शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों के हित में दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत में विकलांगों को सन 2021-2022 में 2000 स्कूटी बांटी गई थी। लेकिन अब सन् 2022-2023 में मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी ने स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 5000 कर दी है। जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वह एसएसओ पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर 30 सितम्बर से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2022 निर्धारित की गई है।
राजस्थान सरकार की Divyang Scooty Yojana Rajasthan 2022-2023 को शुरू करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इसके माध्यम से राज्य के हजारों दिव्यांग नागरिक को स्कूटी की प्राप्ति होगी जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह भी अन्य नागरिकों की तरह कहीं भी आने-जाने के लिए खुद आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
दिव्यांग स्कूटी योजना पात्रता शर्तें एवं दस्तावेज
- आय प्रमाण-पत्र:
- ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नही होगी ऐसे आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश (P.P.O.) की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
- ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनकी माता-पिता/अभिभावकों / स्वयं की संकलित वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो। इस हेतु प्रार्थी को संलग्न प्रारूपानुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आवेदन की तिथि से 6 माह से अधिक पुराना न हो।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र: चलन निःशक्तता वाले विशेष योग्यजन का चिकित्सा प्राधिकारी / चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करानी होगी।
- मूल निवास प्रमाण पत्र: आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। मूल निवास (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करानी होगी) अथवा अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवास को दर्शाता हो।
- आधार कार्ड प्रतिः आवेदक को आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
- आयु प्रमाण पत्र:
- कॉलेज जाने वाले विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं हेतु: किसी भी आयु वर्ग के ऐसे विशेष योग्यजन जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय / मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत है।
- रोजगार करने वाले विशेष योग्यजनों हेतु: राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के आधार पर 15 वर्ष से 29 आयु वर्ग के पात्र विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में, द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन आवेदकों को सम्मिलित किया जायेगा।
- आयु संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
- नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र: विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य / संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र देना होगा। नोट करें की प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो।
- रोजगार का प्रमाण पत्र: विशेष योग्यजन आवेदक जो की रोजगार कर रहे है, द्वारा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र देना होगा।
- शपथ पत्र: आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राई साईकिल / स्कूटी वाहन प्राप्त नही किये जाने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
- फोटो: आवेदक द्वारा स्वयं की फोटो (विकलांगता प्रदर्शित करते हुये) आवेदन के साथ देनी होगी।
- ड्राईविंग लाईसेन्स: आवेदक द्वारा वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी (18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेन्स)
राजस्थान मुख्यमंत्री विकलांग स्कूटी योजना के लाभार्थी
राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022-2023 के तहत 5000 स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। जो भी इच्छुक नागरिक 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच के हैं वह इस योजना के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।लेकिन 15 से लेकर 29 वर्ष के उन आवेदकों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी जो नौकरी करते हो या किसी राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में पढ़ते हो। इसके बाद बची हुई स्कूटी की संख्या जितनी होगी उसके आधार पर 45 वर्ष तक के आवेदकों को आवंटित की जाएगी।
अगर आप इस योजना से जुड़े ओर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस योजना से जुड़ी अधिकारिक वेबसाइट dsap.rajasthan.gov.in पर भी विजिट करके सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2022-2023 की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | विशेष योग्यजन निदेशालय |
लाभार्थी | 50% शारीरिक रूप से विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | नि:शुल्क स्कूटी वितरित करना |
साल | 2022-2023 |
योजना का प्रकार | राज्यी सरकारी योजना |
आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कहा भरें | https://sso.rajasthan.gov.in/signin |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://dsap.rajasthan.gov.in/home.aspx |
दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान 2022-2023 पंजीकरण / आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाईन करना होगा। ऑनलाईन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई-मित्र अथवा S.S.O Portal: www.sso.rajasthan.gov.in "SJMS DSAP आईकन के माध्यम से आवेदन वाछित दस्तावेजों सहित करना होगा। जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदनों को बिन्दु संख्या 5 में वर्णित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें
आइये सरल भाषा में समझते है दिव्यांग स्कूटी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें:-
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/signinपर जाना है।
- इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपको लॉगइन करना है।
- अगर आपके पास आईडी है तो आप Sign in करें या अगर आईडी नहीं है तो Sign up करें।
- लॉगिन करने के बाद SJMS DSAP आईकन पर क्लिक कर दें। अगर आपको यह आइकन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सर्च बाद में SJMS DSAP सर्च करें और उस पर क्लिक कर दें।
- अब अपने सामने दिख रहे "CM Disabled Scooty Yojna" के लिंक को क्लिक कर दें।
- बताये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद Rajasthan Divyang Scooty Yojana online registration form खुलेगा।
- इसके बाद पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करे तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट कर दें।
इस प्रकार आप राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
विकलांग स्कूटी योजना एप्लीकेशन के लिए दस्तावेजों की सूची
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन पेंशन प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- नि:शक्तता प्रमाण पत्र
- उक्त दस्तावेजों को जनआधार में अपडेट करें।
Divyang Scooty Yojana Rajasthan 2022-2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा सन् 2021 में दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान को शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत राज्य के 50% शारीरिक रूप से असहय दिव्यांग नागरिकों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान की जाती है।
- सन् 2021 में इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 2000 स्कूटी बाटी गई थी।
- लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने सत्र 2022-2023 के लिए स्कूटी की संख्या को 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है।
- इस योजना के तहत 15 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु के बीच के दिव्यांग नागरिक अपना आवेदन कर सकते हैं।
- राज्य के 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उन्ही दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो नौकरी करते हो या किसी राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत हो।
- राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस वर्ष 5000 स्कूटी के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं।
- Divyang Scooty Yojana Rajasthan 2022-23 के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर सन् 2022 निर्धारित की गई है।
- राजस्थान के इच्छुक पात्र लाभार्थी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- यह योजना राज्य के दिव्यांगों को निशुल्क स्कूटी प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न कर रही है। जिससे वह भी समाज में एक सम्मानजनक एवं आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें।
विशेष योग्यजन स्कूटी योजना चयन प्रक्रिया
उपरोक्त पात्रता एवं शर्तो का पूर्ण करने वाले आवेदन पत्रों को जिलाधिकारियों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करवाकर उनके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होगें।
अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में चयन समिति आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय की न्यूनता एवं विशेष योग्यजन की अधिक निःशक्तता के आधार पर स्वविवेक से चयन करने का निर्णय लेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगी:-
जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य |
जिला परिवहन अधिकारी | सदस्य |
जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | सदस्य सचिव |
दिशा-निर्देशों की व्याख्या के संबंध में विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। इन दिशा-निर्देशों में संशोधन राज्य सरकार की अनुमति से किया जा सकेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना हेल्पलाइन
Divyang Scooty Yojana Rajasthan 2022-2023 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असहाय गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाले विकलांग नागरिकों को निशुल्क स्कूटी प्रदान करना है। ताकि उन्हें कहीं भी आने-जाने के लिए अन्य नागरिकों पर आश्रित ना रहना पड़े और वह खुद कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि दिव्यांगजनों को कहीं भी आने-जाने के लिए अन्य नागरिकों पर ही आश्रित रहना पड़ता है।राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना 2022-23 के तहत राज्य के 5000 विकलांग नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। यह योजना राज्य के दिव्यांग नागरिकों को स्कूटी प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएगी। अगर आप मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के विषय मे कोई सहायता चाहते है, तो जिले वार ईमेल ID पर संपर्क करें:-
- AJMER - dlo.ajm@rajasthan.gov.in
- ALWAR - dlo.alw@rajasthan.gov.in
- BANSWARA - dlo.ban@rajasthan.gov.in
- BARAN - adsje.baran@rajasthan.gov.in
- BARMER - dlo.brm@rajasthan.gov.in
- BHARATPUR - dlo.bha@rajasthan.gov.in
- BHILWARA - dlo.bhi@rajasthan.gov.in
- BIKANER - dlo.bik@rajasthan.gov.in
- BUNDI - dlo.bun@rajasthan.gov.in
- CHITTORGARH - dlo.chh@rajasthan.gov.in
- CHURU - dlo.chu@rajasthan.gov.in
- DAUSA - dlo.dau@rajasthan.gov.in
- DHOLPUR - dlo.dha@rajasthan.gov.in
- DUNGARPUR - dlo.dun@rajasthan.gov.in
- HANUMANGARH - dlo.han@rajasthan.gov.in
- JAIPUR RURAL - dlo.jair@rajasthan.gov.in
- JAIPUR URBAN - dlo.jaiu@rajasthan.gov.in
- JAISALMER - dlo.jais@rajasthan.gov.in
- JALORE - dlo.jlr@rajasthan.gov.in
- JHALAWAR - dlo.jha@rajasthan.gov.in
- JHUNJHUNU - dlo.jhu@rajasthan.gov.in
- JODHPUR - dlo.jod@rajasthan.gov.in
- KARAULI - dlo.kar@rajasthan.gov.in
- KOTA - dlo.kot@rajasthan.gov.in
- NAGAUR - dlo.nag@rajasthan.gov.in
- PALI - dlo.pal@rajasthan.gov.in
- PRATAPGARH - dlo.pra@rajasthan.gov.in
- RAJSAMAND - dlo.raj@rajasthan.gov.in
- SAWAI MADHOPUR - dlo.saw@rajasthan.gov.in
- SIKAR - dlo.sik@rajasthan.gov.in
- SIROHI - dlo.sir@rajasthan.gov.in
- SRI GANGANAGAR - dlo.gan@rajasthan.gov.in
- TONK - dlo.ton@rajasthan.gov.in
- UDAIPUR - dlo.uda-rj@gov.in
Divyang Scooty Yojana 2022-2023 Guidelines PDF - https://dsap.rajasthan.gov.in/admin/uploadedFiles/16279c23-b847-4965-b825-7708067dd155.pdf
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