यूपी एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2023
UP ODOP Marketing Development Assistance Scheme Application / Registration Form Process
जो भी व्यक्ति एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-- सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- सीधा लिंक - http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/login/registration_login
- इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश ODOP Marketing Development Assistance (MDA) Scheme लॉगिन पेज खुल जाएगा:-
- इस पेज पर "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें जिससे उत्तर प्रदेश ODOP MDA Scheme online registration form खुलेगा:-
- यूपी एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश ODOP MDA Scheme ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
- UP ODOP Marketing Development Assistance Scheme ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी आवेदकों को उनकी ई मेल ID पर अधिसूचना दे दी जाएगी।
UP ODOP MDA Scheme List of Documents (जरुरी दस्तावेज)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी ओडीओपी विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना के आवेदन की स्तिथि
- सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर जाएं।
- होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
- इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश ODOP MDA Scheme Application Status खोजने का पेज खुल जाएगा:-
- यहाँ पर आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या डालकर एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना आवेदन की स्तिथि जांच सकते हैं।
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एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना
योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
- योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
- रु० 25 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
- रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
- रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।
Link https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना
एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।
प्रशिक्षण
- योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
- प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा |
- प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा |
प्रशिक्षार्थी की पात्रता
- आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
- प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
- आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।
Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf
हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0
यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है| Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf
अनु0 जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0
योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/sc_st.pdf
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0
योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित ,आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है।
Link: http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/vssy.pdf
उत्तर प्रदेश की सभी स्वरोजगार योजनाओं की ज्यादा जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।
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