UP handicraft skill development training scheme online registration form, list of documents, eligibility PDF at diupmsme.upsdc.gov.in official website. श्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र आमंत्रित कर रही है। यहाँ पर हम आपको UP artisan skill development training scheme की पात्रता, उद्देश्य, जरुरी दस्तावेज, आवेदन की स्तिथि कैसे जांचे और आधिकारिक पोर्टल के बारे में भी बताएंगे।

यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना UP handicrafts skill development internship yojana का मुख्य उद्देश्य है| 

अगर आप भी यूपी हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहिये।

यूपी हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2023

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi (official website) पर मांगे जा रहे हैं। हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 

इस योजना का लाभ 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगे किन्तु अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जाएगी। परिवार की वार्षिक आय अथवा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रिया

जो भी व्यक्ति हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
  • इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना लॉगिन पेज खुल जाएगा:-
  • इस पेज पर "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें जिससे उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा:-
  • यूपी हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी आवेदकों को उनकी ई मेल ID पर अधिसूचना दे दी जाएगी।

पूरी प्रक्रिया विस्तारपूर्वक जानने के लिए https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/UPDI_applicant_Instructions.pdf लिंक पर क्लिक करें। 

मुख्यमंत्री हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (list of documents) 

मुख्यमंत्री हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • हस्तशिल्पी पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाणपत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
 

यूपी हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना के लिए जरुरी पात्रता शर्तें 

जो भी आवेदक हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आवेदन / पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:-
  • आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। 
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 
  • शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। 
  • परिवार की वार्षिक आय की कोई पाबन्दी नहीं है। 
  • SC / ST केटेगरी के व्यक्तियों को अधिकतम 5 वर्ष तक की रियायत दी जाएगी।  
यूपी हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना जानने का सीधा PDF लिंक - http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf

यूपी हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना के आवेदन की स्तिथि 

जो भी व्यक्ति हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना आवेदन की स्तिथि देखना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
  • इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना आवेदन की स्तिथि खोजने का पेज खुल जाएगा:-
  • यहाँ पर आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या डालकर हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना आवेदन की स्तिथि जांच सकते हैं।   

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना in UP Budget 2023-24

उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा की "उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।"

योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य ऋण योजनाओं की सूची

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी अन्य ऋण योजनाओ की सूची इस प्रकार है:-

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

   

एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

  • योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 25 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। 

Link https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf


एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण

  • योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा |
  • प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा |

प्रशिक्षार्थी की पात्रता

  • आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
  • प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
  • आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,उ0प्र0

योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है| योजनान्तर्गत आच्छादित पात्र पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा| सफल प्रशिक्षण उपरांत ट्रेड से सम्बंधित, आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट वितरित की जाएगी|आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए| आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए|आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए|योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा |परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है।
 

अनु0 जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/sc_st.pdf

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf

एक जनपद एक उत्पाद - विपणन प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0

राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है|ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से ‘एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन’ योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf

उत्तर प्रदेश की सभी स्वरोजगार योजनाओं की ज्यादा जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।