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UP Bijli Bill Mafi Yojana 2024 Registration, Last Date | Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana Apply Online

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana 2024 Apply Online: ***मेरे प्यारे साथियों***आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल माफी योजना 2024 (UP Bijli Bill Mafi Yojana) के बारे में बताएंगे। योगी सरकार ने किसानों के बकाया बिजली बिल का निपटारा करने के लिए एक नयी योजना बनायीं है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत् बिल माफ़ी योजना। यूपी के रहने वाले वे सभी कृषक बंधू जिन्होंने अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, यह उन्हें राज्य सरकार की तरफ से एक तोहफा है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी है कि जो भी किसान भाई अपने बकाया बिजली का निपटान करना चाहते हैं, वे अब एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) का लाभ ले सकते हैं। उ.प्र. सरकार की यह OTS scheme उन सभी किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है जो अभी तक अपना बिजली का बिल भरने में किसी कारणवश असमर्थ रहे हैं।  

इसमें बिजली चोरी, स्थायी रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायदारों और न्यायालय में लंबित मामलों का भी समाधान हो सकेगा। यह योजना टैरिफ केटेगरी LMV-5 (निजी नलकूप) हेतु लागू होगी। तो आइये अब जानते हैं की Uttar Pradesh Bijli Bill Mafi Yojana 2024 के लिए आवेदन कैसे करना है, क्या होगी सेटलमेंट की आखरी तिथि व इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी। 

क्या है UP Bijli Bill Mafi Yojana 2024?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकाया बिजली बिल देने वालों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना 2024 लांच करने की घोषणा की है। जिसके तहत कृषक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकेगा।  

Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana Apply Online

  • Then the page the fill UP Kisan Bijli Bill Mafi Yojana apply online form will appear as shown below:-
  • Select district name, DISCOM name, search bill details by account number and then click at "Check Eligibility" button.
  • If you are eligible, then you can fill UP Bijli Bill Mafi Yojana online application form.

3 Options at the Time of UP Bijli Bill Mafi Yojana Registration 

पंजीकरण के समय उपभोक्ता को निम्न तीन विकल्प प्रदान किये जायेंगेः-
  • विकल्प-A: यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलम्ब । अधिभार (LPSC) में 100% छूट दी जायेगी।
  • विकल्प-B: यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज / विलम्ब अधिभार (LPSC) में 90% छूट दी जायेगी।
  • विकल्प-C: यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किश्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज / विलम्ब अधिभार (LPSC) में 80% छूट दी जायेगी। 

Payment of Installments in UP Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana

किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्तें नियत तिथि तक जमा करनी होंगी। किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने (डिफाल्ट) की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
  • 3 किश्तों के प्रकरण में कोई डिफाल्ट अनुमन्य नही होगा।
  • 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट अनुमन्य होगा (अन्तिम किश्त को छोड़कर) अर्थात् किसी भी स्थिति में अन्तिम किश्त को डिफाल्ट करना अनुमन्य नहीं होगा तथा छठी किश्त की अन्तिम तिथि तक समस्त भुगतान करना होगा।
(नोटः डिफाल्ट का अभिप्राय किश्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। यदि किसी किश्त का भुगतान ससमय नहीं किया जाता है, तो अगली तय किश्त के साथ ही छूटी हुई किश्त जमा करना अनिवार्य होगा एवं तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।)

उपरोक्त के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। ऐसे प्रकरण में समस्त बकाया धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी।

Uttar Pradesh OTS Scheme Last Date

योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। दिनांक 30 जून 2024 के उपरान्त ऐसे उपभोक्ता जिनका 31 मार्च 2023 तक बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण धनराशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त के भुगतान हेतु दिनांक 31 जुलाई 2024 तक समय दिया जाता है। 
  • अग्रेत्तर किश्तों की अन्तिम तिथि निम्नवत् होगी:- 
    • विकल्प B - 3 किश्तों में भुगतान हेतु
      • प्रथम किश्त - 31.07.2024 तक
      • द्वितीय किश्त - 31.08.2024 तक
      • तृतीय किश्त - 30.09.2024 तक
    • विकल्प C- 6 किश्तों में भुगतान हेतु
      • प्रथम किश्त - 31.07.2024 तक
      • द्वितीय किश्त - 31.08.2024 तक
      • तृतीय किश्त - 30.09.2024 तक
      • चतुर्थ किश्त - 31.10.2024 तक
      • पंचम किश्त - 30.11.2024 तक
      • षष्ठम किश्त - 31.12.2024 तक
यूपी बिजली बिल माफ़ी योजना की अधिक जानकारी हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करें - https://uppcl.org/site/writereaddata/siteContent/PTW-OM.pdf

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