UP Kanya Vivah Sahayata Yojana List 2025 - Check Beneficiary Status Online

Check UP Kanya Vivah Sahayata Yojana Eligibility, Amount, Documents: मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना 2025 के बारे में बताएंगे। इस योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।

इस आर्टिकल में हम आपको उ.प्र कन्या विवाह सहायता योजना की पात्रता, आवश्यक अभिलेख, देय हितलाभ अथवा अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे की इस योजना के लिए UP Budget 2025-26 में क्या कहा गया है, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

UP Kanya Vivah Sahayata Yojana List / Status 


How to Apply Online for UP Kanya Vivah Sahayata Yojana


Kanya Vivah Sahayata Yojana in UP Budget 2025-26

On 20th February 2025, FM Shri Suresh Kumar Khanna has presented UP Budget 2025-26 in which he said "कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्राविधान है।"
Link to Read Full UP Budget Speech 2025-26 - https://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan_2025_2026.pdf

कन्या विवाह सहायता योजना in UP Budget 2024-25

5 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पेश किया। UP Budget 2024-2025 पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि "कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 02 बालिकाओं को स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1302 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई है।"

UP Kanya Vivah Sahayata Yojana Eligibility Criteria

  • निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
  • विवाह सम्पन होने के 1 वर्ष के भीतर एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में 15 दिन पूर्व आवेदन का प्रावधान किया गया है।
  • लाभार्थी श्रमिक की पुत्री एवं वर का आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • हितलाभ 2 संतानो की सीमा के अधीन सीमित कर दिया गया है।
  • प्रशनगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष (आयु जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा से कम आयु नही होनी चाहिए) निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्च्चात उक्त योजना का हितलाभ अनुमन्य होगा।

यूपी कन्या विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक अभिलेख (Documents)

  • सम्बंधित पुत्री एवं वर की आयु के सम्बन्ध में जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति
  • विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो
  • पुत्री यदि गोद ली गयी है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख
  • लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति
  • विवाह होने सम्बन्धी (वर-वधु) का फोटोग्राफ जो कि श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो
  • पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र
  • पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न कराना अनिवार्य होगा

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत देय हितलाभ (Amount)

  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ती की स्तिथि में उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रुo 55,000 /- (रुपये पचपन हज़ार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतर्जातीय विवाह हेतु रुo 61,000 /- (रुपये इकसठ हज़ार मात्र) की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • सामूहिक विवाह की स्तिथि में न्यूनतम 11 जोडों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह हेतु रु0 65,000 (रुपये पैंसठ हज़ार मात्र) की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा सामूहिक विवाह आयोजन में होने वाले व्यय हेतु रुo 7,000 /- प्रति जोडे की दर से भुगतान बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता को किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू की पोशाक क्रय हेतु धनराशि रुo 5000 /- प्रत्येक की दर से धनराशि सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 01 सप्ताह पूर्व पंजीकृत श्रमिक के खाते में अंतरित की जाएगी एवं यदि दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष उपस्थित नही होता है, तो ऐसी दशा में सामान्य / अंतर्जातीय विवाह (जैसी भी स्थिति हो) में देय धनराशि में पोशाक हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा।
  • पंजीकृत महिला श्रमिकों के स्वयं के विवाह की दशा में भी उपरोक्तानुसार हितलाभ की धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि उसके पिता / माता द्वारा इस मद में धनराशि प्राप्त न की गयी हो। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में यह हितलाभ केवल उसी दशा में देय होगा जबकि उसका विवाह-विच्छेद वैधानिक रूप से हुआ हो अथवा उसके पति की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा पुनर्विवाह किया जा रहा हो। विवाह-विच्छेद के प्रकरणों में सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि तथा पति की मृत्यु के उपरांत किये जाने वाले पुनर्विवाह की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आवश्यक अभिलेख के रूप में वांछित होंगे। पुनर्विवाह के प्रकरणों में देय हितलाभ की धनराशि सामूहिक विवाहों के प्रकरणों में देय धनराशि के समतुल्य होगी।
Download UP Kanya Vivah Sahayata Yojana Guidelines PDF - https://upbocw.in/pdf/schemes/kanya_vivah_2022.pdf

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