**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान स्कीम) 2021 आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। इस सरकारी स्कीम को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Daughters Marriage Scheme) के नाम से शुरू किया गया था परन्तु नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की लड़कियों /विधवाओं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह स्कीम चलाई हुई है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान करती थी। कन्यादान योजना में लेटैस्ट अपडेट है की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह की मदद राशि को घटाकर फिर से 28,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। तो आइए एमपी कन्यादान योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, पात्रता, के बारे में हम आपको बताने जा रहे है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। मध्यप्रदेश कन्यादान स्कीम 2021 के अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, निर्धन, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाएं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार ने यह योजना का निर्माण किया गया है। इस स्कीम में मदद राशि को बढ़ाकर 28,000 रुपए से 51,000 रूपये कर दिया गया था जिसे अब फिर से 28,000 रुपए कर दिया है। एमपी कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक शादी करने वाली सभी लड़कियों पर मध्यप्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी।
इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने जा रही है उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ मिल सकता है। MP Kanyadan Yojana 2021 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रेजिस्टर होना चाहिए। इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब जानते है इस स्कीम से जुडी पूरी जानकारी जिससे गरीब लड़कियों के परिवारों को मदद मिल सके।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 आवेदन / पंजीकरण पत्र
एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रिया
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:-
- लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक http://socialjustice.mp.gov.in/hi-IN/ पर जाए।
- होमपेज पर "योजनाएँ" सेक्शन के अंदर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना" लिंक पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक http://socialjustice.mp.gov.in/hi-IN/Chief-ministers-daughter-marriage-scheme पर क्लिक करें:-
- इस पेज पर "आवेदन पत्र" लिंक पर क्लिक करें जैसे यहाँ पर दिखाया गया है:-
- आवेदन लिंक या सीधा http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf पर क्लिक करने पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 आवेदन / पंजीकरण पत्र खुल जाएगा।
- एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म (ग्रामीण) कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म (शहरी) कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग-अलग आवेदन फॉर्म है, इसलिए जो भी आवेदन पत्र आपके लिए लागू हो बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करे।
- पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरुरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत /जनपंचायत शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दे।
- इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते है।
इस स्कीम की मुख्य विशेषता यह भी है कि इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के जोड़ो की शादी को एक ही जगह पर कराया जाता है। जो न केवल सामाजिक सांमजस्य को बढ़ाता है बल्कि शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्चे को भी कम करता है।
कन्यादान योजना एमपी ऑफलाइन अप्लाई
मध्य प्रदेश में ऐसे लोग है जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और गरीब होने कि वजह से अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते है। इन्ही सभी समस्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2021 को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं और विधवा महिलाओं की शादी के लिए 28,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी कन्या की शादी अच्छे से कर सकते है।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के पात्रता मानदंड
जो आवेदक एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, वे ही केवल इस योजना के लिए पात्र होंगे:-- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस कन्यादान योजना के तहत विवाह के समय कन्या की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- कन्या विवाह / निकाह योजना में लड़के (वर) की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे होने चाहिए।
- कन्यादान पोर्टल एमपी के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची
चाहे आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किया हो, सभी को निमिन्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
- वोटर आईडी कार्ड
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र कोड
- मोबाइल नंबर
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड
एमपी कन्या विवाह निकाह योजना लाभार्थी सूची 2021
मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे इस लिंक से चेक कर सकते है: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx इस लिंक पर क्लिक करने पर मप्र कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट खोजने का पेज खुल जाएगा:-लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको जिला, जनपद पंचायत,विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सूची खुल जाएगी।इस एमपी कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट में सभी लोग अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं।मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री विवाह / निकाह योजना आवेदन की स्तिथि (एप्लीकेशन स्टेटस)
मुख्यमंत्री निकाह योजना के आवेदन की वर्तमान दशा देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और "सदस्य की जानकारी देखे" बटन पर क्लिक करे। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी।आवेदन दशा के लिए सीधा लिंक इस प्रकार है:http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx
मध्य प्रदेश कन्या विवाह पोर्टल नयी अपडेट
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह पोर्टल में एक बड़ा बदलाव किया है। इस स्कीम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रूपये की धनराशि प्रदान कर रही थी जिसमे अब 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने बदलाव करने फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओ को 51 हजार रूपये की धनराशि देने से मना कर दिया है। इस स्कीम के तहत शिवराज सिंह चौहान जी ने कन्याओं को 28 हजार रूपये देने का फैसला लिया है।एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 के लाभ इस प्रकार हैं:-- बीपीएल परिवार बेटियों की शादी में सरकार 5,000 रूपये की एकमुश्त रकम देती है। यह रकम कन्या के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए जाएगी।
- इस स्कीम का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन कर रहे है। ऐसे परिवार की कन्या की शादी में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी।
- MP विवाह समग्र पोर्टल के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना टोल फ्री नंबर
अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है:-सी.एम.हेल्पलाइन: 181
निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956
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