झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म jkrmy.jharkhand.gov.in पर आमंत्रित किये जा रहे है। Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana में किसानों का 50 हजार रूपये तक की ऋण माफ़ी का प्रावधान है। यह किसानों के उन्नयन व् सतत विकास की तरफ एक और कदम है। लाभ लेने के लिए jkrmy.jharkhand.gov.in Portal Registration 2023 करें, साथ ही अपना Application Status भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana in Budget 2023-24  

Finance Minister presented Jharkhand Budget 2023-24 on 3 March 2023. While presenting Jharkhand Budget Speech 2023-24, FM said "अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती-किसानी पर ही आधारित है हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1 हजार 7 सौ 27 करोड़ रुपये (1.727 करोड़ रुपये) की ऋण माफी की गयी। सुखाड़ राहत हेतु प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये की दर से लगभग 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये अनुग्राहिक राशि हस्तांतरित की गई। इन दोनों योजनाओं के लाभ से अब तक वंचित किसानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभान्वित किया जायेगा"।

झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना 2023 के मुख्य उद्देश्य

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
  • फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना।
  • नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना।
  • कृषक समुदाय के पलायन को रोकना।
  • कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।

Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana की मुख्य विशेषताएँ

  • बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टेंडर्ड KCC LOAN के विवरण, ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। 
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 /- रूपये तक के बकाया राशि माफ किये जायेंगे।
  • योजना वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जायेगी।
  • ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा।
  • आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया ।
  • आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
  • कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना।
  • DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण।

किसानों के आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद

इस योजना के लाभुक निम्नानुसार होंगे:-
  • रैयत - किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है
  • गैर-रैयत - किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
  • किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  • आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
  • फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋणघारक का परिवार।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।

झारखण्ड किसान कर्ज माफ़ी योजना अपवाद की शर्तें

निम्न श्रेणी के ऋणधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे:-
  • राज्य सभा / लोक सभा / विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य / राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री / “नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष / जिला परिषद्‌ के वर्तमान अध्यक्ष
  • केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई “राज्य सरकार के मंत्रालय /PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
  • सभी Superannuated/ सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10,000 /- रूपया या अधिक है। (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
  • गत निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2020-21 में आयकर देनेवाले सभी व्यक्ति।
  • Professionals जैसे-सभी निबंधित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

बैंको के लिए पात्रता, मानदंड, बकाया ऋण एवं समय सीमा का निर्धारण, पात्र ऋण खाता एवं अपवाद

  • अहर्ताधारी बैंक - वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक
  • अहर्ताधारी ऋण - अल्पावधि फसल ऋण
  • संवितरण की पात्र अवधि - दिनाक 31.03.2020 तक
  • अहर्ताधारी ऋण खाता - एकल एवं संयुक्त
  • फसल में लगे रोग हेतु लिए गए ऋण

jkrmy.jharkhand.gov.in Beneficiary Registration 2023

  • सबसे पहले झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना 2023 पंजीकरण करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://jkrmy.jharkhand.gov.in/Default पर जाएं। 
  • होमपेज पर "Beneficiary Registration" लिंक पर क्लिक करें या सीधा http://jkrmy.jharkhand.gov.in/search पर क्लिक करें। 
  • अपना आधार नंबर डालें और "Search" बटन पर क्लिक करें और jkrmy.jharkhand.gov.in beneficiary registration प्रक्रिया को पूरा करें। 

Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana Application Status 

  • सबसे पहले झारखण्ड कृषि ऋण माफ़ी योजना 2023 एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://jkrmy.jharkhand.gov.in/Default पर जाएं। 
  • अपने आवेदन की स्तिथि देखने के लिए अपना आधार नंबर डालें और अपना KCC Account number डालें और "Search" बटन पर क्लिक करें।
jkrmy.jharkhand.gov.in login - http://jkrmy.jharkhand.gov.in/jkrmy/logins/login