उत्तराखंड राज्य में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों की लड़कियों के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करेंगे तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए जल्द ही महिला नीति भी लागू की जाएगी। इस आर्टिकल के माध्यम से आप जान सकते हैं की उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023-24 के लिए आवेदन कैसे करना है, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana 2023-24 Details
विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना |
हितग्राही मूलक है या नहीं | हाँ |
अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
योजना की घोषणा कब की गयी | 9 नवंबर 2023 (उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान) |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित करना तथा विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। |
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें (चयन प्रक्रिया) | 1. वधू/वधू के अभिभावक उत्तराखंड के मूल निवासी हो। 2. वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 3. योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। |
लाभार्थी का प्रकार | कन्या |
लाभ की श्रेणी | वित्तीय सहायता/भत्ता |
योजना का क्षेत्र | शहरी और ग्रामीण |
आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
आवेदन पत्र | एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी |
New_Old | New |
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा - https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-chief-minister-girls-mass-marriage-scheme-will-be-started-in-the-state-chief-minister-pushkar-singh-dhami-told-this-23577305.html
0 Comments
You can leave your comment here