New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

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Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024 Apply Online at saralharyana.gov.in | अनुसूचित जाति (SC) किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर

***मेरे प्यारे साथियों*** आज हम आपको Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर। सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 March 2024. Read this article till the end to know how to apply online for Haryana Tractor Subsidy Yojana at saralharyana.gov.in portal.  

About Haryana Tractor Subsidy Scheme 2024

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 2024-25 के दौरान 45 HP व् अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें ताकि आप जान पाएं की कौन इसके लाभार्थी होंगे, दस्तावेज क्या चाहिए होंगे और आवेदन प्रक्रिया क्या है।  

How to Apply Online for Haryana Tractor Subsidy Yojana

  • अनुसूचित जाति के किसान को सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होना होगा। 
  • Meri Fasal Mera Byora Portal link - fasal.haryana.gov.in.
  • How to Make Meri Fasal Mera Byora Portal Registration
  • MFMB पोर्टल पर पंजीकृत किसान को 11 मार्च 2024 तक सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। 
  • Haryana Saral Portal Link - saralharyana.gov.in

कौन होंगे हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना के लाभार्थी 

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • केवल किसान ही इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। 
  • आवेदक किसान को अनुसूचित जाति से होना चाहिए। 
 

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज 

उपायुक्त ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने वाले किसानों को निम्लिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी:-
  • परिवार पहचान पत्र, 
  • बैंक विवरण, 
  • अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, 
  • शपथ पत्र, 
  • पैन कार्ड, 
  • आधार कार्ड 
इन सभी दस्तावेजों को Haryana Tractor Subsidy Scheme ऑनलाइन आवेदन करते सरल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 

हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना चयन प्रक्रिया 

हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सम्बंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयन उपरान्त किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माताओं से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से खरीद कर सकते हैं।   

लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता। यदि ट्रैक्टर 5 वर्षों से पहले बेचा जाता है तो किसान से ब्याज सहित अनुदान राशि वापिस वसूली जाएगी।

कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। किसान अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस के दौरान सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए Agri Haryana Portal पर जाएं - https://agriharyana.gov.in/Default

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