***मेरे प्यारे साथियों*** आज हम आपको Haryana Tractor Subsidy Scheme 2023 के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) किसानों को अनुदान पर मिलेंगे ट्रैक्टर। सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2023. Read this article till the end to know how to apply online for Haryana Tractor Subsidy Yojana at saralharyana.gov.in portal.  

About Haryana Tractor Subsidy Scheme 2023

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिले में अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 2022-23 के दौरान एस.बी. 89 स्कीम के तहत 30 ट्रैक्टर (30 एच.पी. से ऊपर) अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें ताकि आप जान पाएं की कौन इसके लाभार्थी होंगे, दस्तावेज क्या चाहिए होंगे और आवेदन प्रक्रिया क्या है।  

How to Apply Online for Haryana Tractor Subsidy Yojana

  • अनुसूचित जाति के किसान को सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होना होगा। 
  • Meri Fasal Mera Byora Portal link - fasal.haryana.gov.in.
  • How to Make Meri Fasal Mera Byora Portal Registration
  • MFMB पोर्टल पर पंजीकृत किसान को 10 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। 
  • Haryana Saral Portal Link - saralharyana.gov.in

कौन होंगे हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना के लाभार्थी 

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • केवल किसान ही इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। 
  • आवेदक किसान को अनुसूचित जाति से होना चाहिए। 
 

हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए जरुरी दस्तावेज 

उपायुक्त ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन करने वाले किसानों को निम्लिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी:-
  • परिवार पहचान पत्र, 
  • बैंक विवरण, 
  • अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, 
  • शपथ पत्र, 
  • पैन कार्ड, 
  • आधार कार्ड 
इन सभी दस्तावेजों को Haryana Tractor Subsidy Scheme ऑनलाइन आवेदन करते सरल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 

हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना चयन प्रक्रिया 

हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन जिला स्कीम कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी किसान को ट्रैक्टर का पंजीकरण अपने नाम से करवाना होगा तथा अगले 5 वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकता। यदि ट्रैक्टर 5 वर्षों से पहले बेचा जाता है तो किसान से ब्याज सहित अनुदान राशि वापिस वसूली जाएगी।
चयनित किसान विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फर्मों में से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मोल भाव करके खरीद सकते हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस के दौरान सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

ज्यादा जानकारी के लिए Agri Haryana Portal पर जाएं - https://agriharyana.gov.in/Default